Work Profile Report [9W6]
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Administrative Approval Detail : 883/।।।-(2)/08-66 (एम0एल0ए0)/07 दिं0 28.03.08
TS Amount (lakhs) : 245 Lacs
Budget Financial Head : NABARD ⮚
Financial Detail
(All Amount in Rs Lakhs)
Sanction Cost :
245.00
Resanction Cost :
245.00
Tentative Cost :
245.00
Exp. Upto Last Fy :
234.79
For CFY 2024-2025
Remaining :
10.21
Demand :
16.83
Allotment :
0.00
Exp in CFY :
0.39
Total Up to Date Exp :
235.18
In Maintenance After Completion
Sanction on : 16 years 7 months ago
28 Mar 2008
Physical Progress:
At start of FY 2024-2025 :
75 %
Up to Date :
100 %
Tentative Completion date on : 7 months 3 weeks ago
31 Mar 2024
Actual Completion Date : 7 months 3 weeks ago
31 Mar 2024
Physical Linear Components
Remark
कार्य पूर्ण। 1. सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकाारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अपने पत्र दिनाॅक 25.10.2023 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 36,71,934.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 41,77,260.00 मात्र कैम्पा कोष में जमा करने के निर्देश दिये गये, के क्रम में धनराशि का आवटन पत्र सं0 114/22 बजट(एन0पी0वी0)/2020-21 दि0 12.11.2020 को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, देहरादून से इस खण्ड को प्राप्त हुआ।
2. एन0पी0वी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कुल धनराशि रू0 78,49,194.00 मात्र कैम्पा कोष में एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान दिनाॅक 11.01.2021 को जमा कर दी गई हैं।
3. साथ ही अन्य शर्तो का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 125/29 एम0जी0 दिनाॅक 06.01.2021 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को प्रेषित की गयी थी। उनके पत्र सं0 256/13 मंगोली द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून के पत्र सं0 2133/थ्च्ध्न्ज्ञध्त्व्।क्ध्38058ध्2019 दिनाॅक 10.02.2021 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में पुनः 2 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल एवं अधोहस्ताक्षरी को पत्र पे्रषित किया गया है उक्त पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 10.05.2024 को नोडल कार्यालय में कार्यरत श्री डोभाल जी से प्राप्त की गयी जो कि निम्नवत् है:-
(i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का नामान्तरण/हस्तान्तरण पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत क्षेत्र को आरक्षित /संरक्षित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र पे्रषित किया जाना है।
(ii) वन मंडल अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है कि चयनित/प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पूर्व में किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।
जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडोन को कार्यालय पत्र सं0 119/29 एम0जी0 दिनाॅक 16.05.2024 से पत्र प्रेषित किया गया हैं एवं दूरभाष पर व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया जिसकी कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडोन द्वारा की जानी हैं। उक्त के अनुपालन मे दिं0 12.07.2024 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडोन के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है आख्या अपेक्षित है।
-- as on 17-Jul-2024
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