मद | स्वीकृत | पुनः रीक्षित | अंतिम वित्तीय वर्ष | For Cfy 2024-2025 | ||
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अवशेष | लक्ष्य | प्राप्ति | ||||
मार्ग की लम्बाई [Km] | 6.92 | 6.92 | 0.000 | 6.92 | 0.000 | 0.000 |
55W267 :
Work not linked with IM
Bridges on The Basis of AI:
प्रशासनिक अनुमोदन विवरण : 1433/।।।(2)/11-12(म.म.घो..) /09 टी.सी.-1 दि. 25.03.2011
प्राविधिक स्वीकृत लागत (लाख) : 2.33 Lacs
Financial Detail (in Rs Lakhs)
स्वीकृत Cost :
2.33
पुनः रीक्षित Cost :
2.33
Tentative Cost :
2.33
Exp. अंतिम वित्तीय वर्ष : 2.32
For CFY 2024-2025
अवशेष : 0.01
Demand : 0.00
Allotment : 0.00
Exp in CFY : 0.00
Total Up to Date Exp : 2.32
निर्माण प्रारम्भ
Physical Progress:
At start of FY 2024-2025 : 76 %
Up to Date : 76 %
स्वीकृत on :
13 वर्ष 3 महीने पहले
25 Mar 2011
कार्य की अनुमानित समाप्ति तारीख:
Yet To Decide
Actual Completion Date:
Not Yet Reported
टिप्पणी
Forest Status 02: Division
Bottelneck: बाधा रहित
पूर्व में आनलाईन प्रस्ताव 12.0 मी0 भूमि हेतु किया गया था, जो वर्तमान में अधिक पेड़ होने के कारण विड्राॅल किया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग का पुनः वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.00 मी0 चोड़ाई में गठित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2925/1सी0 दि0 12.11.23 को प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को वन क्षेत्र में पड़ने वाले पेड़ों की गणना हेतु पत्र लिखा गया है। जिसके उपरान्त दि0 22.11.23 को वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें वन विभाग के द्वारा मार्ग के संरेखण पर 7.00 मी0 चोड़ाई में डिमार्केशन पिलर लगवाने हेतु कहा गया। वर्तमान में पिलर लगाकर पेड़ों की गणना संयुक्त टीम द्वारा की गयी है, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट अपेक्षति है। आख्या प्राप्त होने पर पुनः प्रस्ताव आनलाईन अपलोड किया जायेगा।
दिनांक 19.02.2024 को वनाधिकार अधिनियम समिति द्वारा एफ0आर0ए0 उपजिलाधिकारी को प्रेषित। उपजिलाधिकारी से वनाधिकार अधिनियम के प्रकरण आपत्तियों में वापिस प्राप्त। दि0 16.04.24 को एफ0आर0ए0 ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक आहूत कर सहमति सहित एफ0आर0ए0 प्रपत्र विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सहायक अभियंता स्तर से पत्र प्रेषित किया गया। दि0 31.05.24 वन अधिकारी समिति द्वारा आतिथि तक एफ0आर0ए0 प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। परियोजना को निरस्तीकरण हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाना ही उचित होगा। दि0 26.06.24 वन अधिकारी समिति द्वारा वन अधिकारी अधिनियम के प्रकरण लम्बित होने के कारण समिति प्रपत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किये गय हैं। इस कारण प्रकरण निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
-- as on 05-Jul-2024
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